नोएडा (शिखर समाचार)। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केलकम इंडिया लिमिटेड नोएडा परिसर में शनिवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी कानून 2013 के अनुपालन और जागरूकता के उद्देश्य से रखी गई थी।
यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति सक्रिय
इस सत्र का संचालन एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता रीचा कंचन ने किया। उन्होंने कंपनी के सभी कर्मचारियों को विस्तारपूर्वक बताया कि यदि किसी महिला को यौन उत्पीड़न से जुड़ी कोई भी असहज स्थिति महसूस होती है, तो वह घटना के तीन माह के भीतर आंतरिक शिकायत समिति को अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकती है।
बैठक में यह भी बताया गया कि समिति को ऐसी शिकायतों पर तत्परता से बैठक कर, प्रकरण की गंभीरता से जांच करनी होगी। यदि समिति स्तर पर समाधान संभव न हो, तो मामले को तत्काल कंपनी प्रबंधन के उच्चाधिकारियों के पास भेजा जाएगा, जहां से सेवा शर्तों और अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल के लिए रिपोर्टिंग और SHE BOX पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, कंपनी का पूर्ण सहयोग
सत्र के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि शिकायतों और बैठकों से जुड़ी रिपोर्ट हर वर्ष 15 जनवरी तक जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इसमें लापरवाही बरतने पर कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित SHE BOX PORTAL पोर्टल पर पंजीकरण और हर शिकायत व निस्तारण का विवरण ऑनलाइन अपलोड करना भी कंपनियों की जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम में कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी की और इस प्रयास को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव रहित माहौल तैयार करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। केलकम प्रबंधन ने इस मौके पर भरोसा दिलाया कि कंपनी महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के मानकों पर पूरी गंभीरता से अमल कर रही है।