हापुड़ (शिखर समाचार) हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) ने सोमवार 18 सितंबर को अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस बल व प्रशासनिक टीम के सहयोग से छापेमारी कर तीन मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें दो निर्माणों को सील किया गया जबकि एक जगह अवैध प्लॉटिंग का कार्य रोका गया।
बिना अनुमति के निर्माण पर कार्रवाई: मेरठ रोड पर सील हुई अवैध दुकान/ऑफिस
प्राधिकरण की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पहली कार्रवाई मित्तल एंटरप्राइजेज के सामने, मेरठ रोड धीरखेडा में की गई। यहां बबलू कसाना द्वारा करीब 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में दुकान/ऑफिस का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके पास वैध मानचित्र स्वीकृति नहीं थी। इस पर टीम ने मौके पर सीलिंग की।
दूसरा मामला रेनू वर्मा पत्नी अजय वर्मा का निकला। उनके द्वारा शिव शक्ति धाम मंदिर के पास, अप्रामणिक कॉलोनी, दिल्ली रोड हापुड़ में 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवासीय निर्माण कराया जा रहा था। यह निर्माण भी बिना स्वीकृत नक्शे के पाया गया। नतीजतन इस पर भी सील की कार्रवाई की गई।
डीपीएस स्कूल के पास अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई: 22000 वर्ग मीटर जमीन सील
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तीसरी कार्रवाई विकास अग्रवाल के विरुद्ध की गई। उन्होंने डीपीएस स्कूल के सामने ग्राम चमरी हापुड़ स्थित 22000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। चूंकि इस पर भी मानचित्र की कोई स्वीकृति नहीं थी, इसलिए एचपीडीए की टीम ने तत्काल प्रभाव से इस अवैध कार्य को बंद करा दिया।
इस पूरे अभियान का नेतृत्व प्राधिकरण के प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी राजेश सिंह ने किया। उनके साथ थानाध्यक्ष व पुलिस बल समेत अन्य अधिकारी कमल सिंह, संजय सिंह, सत्यवीर सिंह और प्राधिकरण स्टाफ मौजूद रहा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है और इस पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

एचपीडीए ने आमजन से भी अपील की है कि मानचित्र स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य करें। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ न केवल सीलिंग की जाएगी बल्कि आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्यवाही भी होगी। प्राधिकरण ने यह भी साफ किया कि इन कार्रवाइयों में किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा, जिसने बिना अनुमति निर्माण कार्य किया है।