गाजियाबाद (शिखर समाचार)। साहिबाबाद मंडी की 70 दुकानों को पिछले माह मण्डी सचिव साहिबाबाद ने नोटिस दिए थे। नोटिस के सम्बंध में डीएम रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में मण्डी सचिव सहित सम्बंधित अधिकारियों एवं आड़तियों की निर्णायक बैठक महात्मा गांधी सभागार में आहूत हुई। बैठक के दौरान मण्डी सचिव सुनील कुमार शर्मा ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि दुकानों के आवंटन का अधिकारी दुकान आवंटन समिति के पास है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी है। समिति की आवंटित दुकानों का आवंटियों द्वारा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। साथ ही आंवटित दुकानों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है। यदि किसी को दुकान नहीं रखनी है तो वह समिति को समर्पित कर दें और उसके उपरान्त समिति अध्यक्ष दुकानों का फिर आवंटन कर सकते है। दुकानदारों ने स्वयं ही दुकानों को हस्तांरित या क्रय-विक्रय किया गया। उन सभी आंवटियों व दुकान संचालन करने वाले दुकानदारों को नोटिस दिये गये है।
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दुकानदारों एवं आवंटियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि 2008 से पूर्व आवंटित दुकानों के हस्तांरण व क्रय-विक्रय ना करने सम्बंधित कोई भी नियम नहीं था। दुकान हस्तांतरित कराने का मण्डी सचिव के पास अधिकार निहित थे। अत: महोदय से निवदेन है हमारे साथ न्याय किया जाएं। डीएम ने सभी के बयानों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए मण्डी सचिव को निर्देशित किया कि दिये गये नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाएं। साथ ही विभागीय मुख्यालय से उक्त के सम्बंध में मार्ग दर्शन प्राप्त करते हुए उन्हें सूचित किया जाएं, उसके बाद ही किसी कार्यवाही पर निर्णय लिया जायेगा। उन्होने आवंटियों को निर्देशित किया कि उनके द्वारा दिये गये बयान के अनुसार 2008 से पूर्व मण्डी सचिव के पास हस्तांतरण सम्बंधित अधिकार निहित है और सम्बंधित दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत करें। डीएम के निर्णय से अवंटियों में खुशी की लहर आ गयी और उन्होने जिलाधिकारी की तारीफ करते हुए तालियां बजाई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट डॉ.सन्तोष कुमार उपाध्याय, आईएएस अयान जैन, जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।