बिजनौर (शिखर समाचार)। जनपद के बहुचर्चित तालिब खालिद प्रकरण में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी तालिब खालिद और उसके दो भाइयों का पांच घंटे का पुलिस अभिरक्षा रिमांड मंजूर कर लिया। न्यायालय के इस आदेश को मामले की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे पुलिस को घटना की गहराई तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
पुलिस अभिरक्षा रिमांड की अवधि
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार द्वारा पारित आदेश के अनुसार पुलिस को तीनों आरोपियों से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूछताछ करने की अनुमति दी गई है। निर्धारित समयावधि में पुलिस आरोपियों से घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी। रिमांड की अवधि समाप्त होने के उपरांत तीनों आरोपियों को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा। फिलहाल रिमांड की प्रक्रिया पूरी होने तक आरोपी जेल में ही रहेंगे।
प्रकरण का पृष्ठभूमि और संभावित जांच
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गौरतलब है कि यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह और तालिब खालिद बंधुओं के बीच हुए विवाद के बाद चर्चा में आया था। विवाद के उपरांत पुलिस ने मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अब पुलिस अभिरक्षा रिमांड मिलने के बाद विवेचना टीम को मामले से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाने, घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने तथा संभावित अन्य आरोपियों या तथ्यों की पड़ताल करने का अवसर मिलेगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है।
