महिला कर्मचारियो के यौन Harassment कानून 2013 : नोएडा की वेयरवेल इंडिया लिमिटेड कंपनी में हुई बैठक

Rashtriya Shikhar
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Meeting held at Wearwell India Limited in Noida on the Sexual Harassment of Women SME GURUKUL FOUNDATION

नोएडा (शिखर समाचार)।नोएडा स्थित वेयरवेल इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) कानून 2013 के तहत आंतरिक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की प्रतिनिधि रीचा कंचन ने भाग लिया और कंपनी के सभी महिला व पुरुष कर्मचारियों को इस कानून के प्रावधानों की जानकारी दी।

शिकायत की प्रक्रिया और समिति की जिम्मेदारियाँ

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रीचा कंचन ने आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को बताया कि यदि किसी महिला कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी कोई शिकायत है, तो वह घटना के तीन माह के भीतर लिखित रूप में अपनी शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। समिति को चाहिए कि वह तुरंत बैठक बुलाकर शिकायत की गंभीरता से जांच करे और समाधान का प्रयास करे। यदि समिति स्तर पर समाधान नहीं हो पाता, तो यह मामला प्रबंधक व उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा ताकि नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सके।

वार्षिक विवरण जमा करना और SHE Box पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

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बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की शिकायतों के निस्तारण एवं बैठकों की वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक संबंधित ज़िलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कंपनी को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित SHE Box पोर्टल पर पंजीकरण कराना और सभी शिकायतों एवं बैठकों का विवरण अपलोड करना भी आवश्यक है। अनुपालन न करने की स्थिति में कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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