नोएडा (शिखर समाचार)। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न कानून 2013 से संबंधित आंतरिक समिति की बैठक नोएडा की संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी में संपन्न हुई। इस बैठक में एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की ओर से रीचा कंचन ने कंपनी के सभी महिला और पुरुष कर्मचारियों को इस कानून के बारे विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून कार्यस्थल को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए बना है।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण प्रक्रिया
कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को समझाया गया कि यदि किसी महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, तो उसे घटना घटित होने के तीन माह के भीतर लिखित शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। समिति की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत आवश्यक बैठक बुलाकर शिकायत पत्र में उल्लिखित बिंदुओं पर जांच करे और समाधान के प्रयास करे। यदि समिति समाधान नहीं कर पाती है तो शिकायत को प्रबंधक या प्रबंधन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, जो सेवा शर्तों के अनुसार उचित कार्यवाही करेंगे।
शिकायत निस्तारण और रिपोर्टिंग की अनिवार्यता
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इसके अलावा, यह भी बताया गया कि शिकायतों के निस्तारण और बैठकों की वार्षिक रिपोर्ट जिले के अधिकारी के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा कंपनी को दंडित किया जा सकता है। साथ ही, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की SHE BOX पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना और वार्षिक विवरण अपलोड करना जरूरी है, ताकि शिकायतों का पारदर्शी और प्रभावी निपटान सुनिश्चित हो सके।