मेरठ/हापुड़ (शिखर समाचार)
मेरठ परिक्षेत्र के अंतर्गत जनपद हापुड़ के थाना सिम्भावली क्षेत्र में अवैध शराब की फुटकर बिक्री की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीआईजी मेरठ को प्राप्त एक शिकायती प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत राजपुर माजरा क्षेत्र में धर्मवीर उर्फ बबली पुत्र जयकरण निवासी ग्राम हिम्मतपुर द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेचने की बात कही गई थी।
स्वाट टीम की कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी
इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए डीआईजी ने स्थानीय थाना या चौकी स्तर से जांच न कराकर सीधे स्वाट टीम हापुड़ को कार्रवाई के निर्देश दिए। आदेशानुसार 24 जुलाई 2025 को की गई चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने थाना सिम्भावली क्षेत्र में दबिश देकर धर्मवीर उर्फ बबली को अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई, जिसके बाद उस पर मु0अ0सं0 238/25, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
सिर्फ यही नहीं जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पर पहले से ही आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मु0अ0सं0 165/25, 85/25, 448/22, 392/22 और 161/22 जैसे मामले दर्ज हैं, जो इसके आपराधिक इतिहास को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
पुलिस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/authority-fines-firms-for-greenery-lapses/
डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि प्रकरण की तह में जाने पर यह तथ्य भी उजागर हुआ कि संबंधित क्षेत्र के चौकी हरोड़ा मोड़ प्रभारी उपनिरीक्षक विनोद कुमार व बीट हैड कांस्टेबल कपिल देव (नं-189) द्वारा मामले में समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनकी इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
डीआईजी द्वारा मेरठ परिक्षेत्र के सभी जनपदों को इस कार्रवाई के माध्यम से यह निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी स्थिति में अवैध या मिलावटी शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि ऐसी गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों की सीधी जवाबदेही तय करते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह संपूर्ण कार्रवाई न केवल पुलिस महकमे में सक्रिय निगरानी की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कानून का शिकंजा अब उन पर भी कस रहा है जो कानून की रक्षा के नाम पर जिम्मेदार होकर भी आंख मूंदे बैठे हैं।