यूपी के संपत्ति स्वामियों की हुई चांदी : ब्याज और जुर्माने से मुक्ति के लिए योगी सरकार की गोल्डन स्कीम (OTS-2026) का ऐलान

Rashtriya Shikhar
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Property owners in Uttar Pradesh struck gold: Yogi government announces Golden Scheme (OTS-2026) for relief from interest and penalties. IMAGE CREDIT TO आवास विकास प्रोफाइल फोटो

आरव शर्मा
लखनऊ/गाजियाबाद (शिखर समाचार)।
उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने प्रदेश भर के लाखों संपत्ति आवंटियों को एक बड़ी राहत देते हुए ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2026’ को मंजूरी दे दी है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब आवास एवं विकास परिषद और सभी विकास प्राधिकरणों के आवंटी अपने पुराने बकाये को बिना किसी भारी जुर्माने के चुका सकेंगे.

संपत्ति प्रबंधक का पक्ष : यह बकायेदारों के लिए अंतिम और सुनहरा अवसर

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योजना के क्रियान्वयन और आवंटियों की सुविधा पर प्रकाश डालते हुए संपत्ति प्रबंधक पी. एस. रावत ने कहा कि शासन की मंशा जनता को राहत देने और विवादों को खत्म करने की है. उन्होंने विस्तार से बताया कि इस योजना के माध्यम से हम उन सभी आवंटियों को एक मंच पर ला रहे हैं, जो भारी ब्याज के कारण अपना बकाया नहीं भर पा रहे थे. अब उन्हें किसी भी प्रकार का दंडात्मक ब्याज (दंड ब्याज) नहीं देना होगा. हमारी टीम हेल्प डेस्क के माध्यम से हर आवेदक की सहायता करेगी ताकि ऑनलाइन आवेदन में कोई बाधा न आए। यह एक सीमित समय की योजना है, इसलिए मेरी सलाह है कि सभी पात्र आवंटी समय रहते इसका लाभ उठाएं और भविष्य की कानूनी पेचीदगियों से बचें।संपत्ति प्रबंधक पी. एस. रावत ने सभी बकायेदारों से अपील करते हुए कहा कि वे शासन/परिषद की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपने बकाये का निस्तारण कराएं। ।

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संपत्ति प्रबंधक पी. एस. रावत

इन संपत्तियों पर मिलेगी बड़ी छूट

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यह राहत योजना केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बेहद व्यापक रखा गया है।

आवासीय संपत्तियां: आवंटन या नीलामी पद्धति से लिए गए सभी भवन और भूखंड
व्यावसायिक संपत्तियां: दुकानें, शोरूम और अन्य व्यावसायिक निर्माण
संस्थागत संपत्तियां: स्कूल चैरिटेबल संस्थाएं और सरकारी संगठनों को आवंटित जमीनें
ग्रुप हाउसिंग और समितियां: सहकारी आवास समितियों और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी यह योजना लागू होगी
मानचित्र प्रकरण: नक्शा पास कराने के सापेक्ष रुके हुए बकाये पर भी लाभ मिलेगा

ब्याज का बोझ खत्म, मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस

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जुर्माना माफ: आवंटियों से किसी भी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा. केवल साधारण ब्याज देय होगा।
नकद छूट: यदि मांग-पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर पूरी धनराशि एक साथ (Upfront) जमा की जाती है, तो कुल बकाया राशि पर 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया

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ऑनलाइन लिंक: 18 अप्रैल 2026 से www.awasbandhu.in पर आवेदन शुरू होंगे।
समय सीमा: व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद आवेदन के लिए 03 महीने का समय मिलेगा।
किस्त सुविधा: 50 लाख तक के बकाये को 4 महीने में और 50 लाख से ऊपर के बकाये को 7 महीने में चुकाने की सुविधा दी गई है।
सावधान: शासन ने स्पष्ट किया है कि योजना की समय-सीमा समाप्त होने के बाद बकाया राशि की वसूली भू राजस्व की भांति सख्ती से की जाएगी और बकायेदारों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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