आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार) | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को बरकरार रखते हुए बुधवार को मोदीनगर क्षेत्र में भारी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष के कड़े निर्देशों के बाद प्रवर्तन जोन 2 की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर एक फैक्ट्री को सील किया और निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी में ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
बिना नक्शे के बन रही फैक्ट्री पर जड़ा ताला
कार्रवाई की शुरुआत अबूपुर इंडस्ट्रियल एरिया से हुई। यहाँ यूनिकॉन वेल्ड ऑटोमेशन प्रा.लि. के मदन कुमार राय द्वारा लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थित फैक्ट्री की प्रथम मंजिल पर बिना अनुमति टीन शेड डालने का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम द्वारा निर्माण से संबंधित स्वीकृत मानचित्र या अन्य अभिलेख मांगे जाने पर कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को पूरी तरह सील कर दिया।
प्राधिकरण का सबसे बड़ा प्रहार निवाड़ी रोड स्थित ग्राम याकूतपुर मवी में देखने को मिला। यहाँ दिव्य ज्योति कॉलेज के पास ईशू नेहरा, कृष्णपाल, यशवीर उर्फ बाबू और सुखपाल द्वारा लगभग 17,000 वर्ग मीटर (करीब 20 बीघा) की विशाल भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी।
17,000 वर्ग मीटर की अवैध कॉलोनी जमींदोज
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मौके पर प्लाटिंग के लिए सड़कों का निर्माण, मिट्टी भराव और बाउंड्रीवॉल बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। जीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर कॉलोनाइजर द्वारा बनाई गई सड़कें, बाउंड्रीवॉल, साइट ऑफिस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजरों और स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि, प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते और साथ मौजूद पुलिस बल ने सख्ती दिखाते हुए विरोध को शांत कराया और अवैध निर्माण को जमींदोज करने की प्रक्रिया पूरी की।
भारी विरोध के बावजूद नहीं थमा बुलडोजर
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इनकी रही मौजूदगी: इस बड़ी कार्यवाही के दौरान प्रभारी प्रवर्तन जोन 02 के नेतृत्व में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन 2 का समस्त स्टाफ और प्राधिकरण का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।
सावधानी की अपील: जीडीए ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या भवन को खरीदने से पहले उसका स्वीकृत मानचित्र जरूर चेक करें, अन्यथा ऐसी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
