हापुड़ (शिखर समाचार)। जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई में मिलावटखोरों पर बड़ी चोट लगी है। विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों से लिए गए 14 खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित एवं अधोमानक पाए गए हैं। इसके चलते 21 मामलों में प्रशासन ने कुल 5.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिलेभर में व्यापक सैंपलिंग अभियान
सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मार्च माह में जिलेभर में व्यापक स्तर पर सैंपलिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान पानी, आइसकैंडी, दूध, रसगुल्ला, जूस, तेल सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से कई नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे।
जांच में धौलाना क्षेत्र के विभिन्न पानी प्लांट जैसे साल्टेक बेवरेज, वी.डी. फूड्स एंड बेवरेज, निम एग्रो फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एलेन इंडिया फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बब्लिंग रिवर प्राइवेट लिमिटेड, बिगुड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड तथा एनर्जी बेवरेज के पानी के नमूने असुरक्षित पाए गए। वहीं धौलाना के विपिन कुमार और पिलखुवा के दिनेश स्वीट्स के रसगुल्ले तथा नाजिम, हसरत, महबूब अली और मदन लाल की दुकानों से लिए गए लड्डू के नमूने भी अनसेफ मिले।
असुरक्षित पाए गए खाद्य पदार्थ और दुकानदार
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/the-leadership-of-ceo-rakesh-kumar-singh/
इसके अतिरिक्त मिल्क केक, सरसों का तेल, पनीर, पापड़, अरहर की दाल, दूध, आइसक्रीम, क्रीम और जूस के नमूने भी जांच में फेल पाए गए। इन मामलों में एडीएम संदीप कुमार द्वारा 21 दुकानदारों पर कुल 5.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कार्रवाई के तहत कमल डोसा, शुभ ट्रेडिंग कम्पनी मंडी पक्का बाग, धौलाना के पंडित जी मिष्ठान भंडार, गढ़ के गुरु किराना स्टोर, पिलखुवा के कान्हा श्याम रेस्टोरेंट, राजीव शर्मा, संदीप कुमार, रियासत, अमन कुमार, मोहन सिंघल और राहुल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गढ़ के न्यू इंडिया स्वीट्स कॉर्नर पर एक लाख रुपये, हापुड़ के शर्मा जनरल स्टोर पर 15 हजार रुपये, जबकि राजीव शर्मा, हापुड़ मार्ट सी, मुकेश कुमार और सोनू पर 20-20 हजार रुपये का दंड लगाया गया।
कार्रवाई और जुर्माने की राशि
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/decorated-a-government-school-with-her-salary/
इसी प्रकार गढ़ के शाद जूस कॉर्नर और हापुड़ के दिल्ली जूस पर 10-10 हजार रुपये तथा हापुड़ के अंबर आइसक्रीम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनपद में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
