आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गाजियाबाद द्वारा शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और न्याय तक उनकी पहुंच आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
कार्यक्रम का संचालन सचिव संजय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को सरल एवं प्रभावी भाषा में विभिन्न विधिक योजनाओं, निःशुल्क सहायता सेवाओं और सरकारी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
हर वर्ग को न्याय दिलाने की पहल
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें न्याय प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना रहा।
योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई
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निःशुल्क विधिक सहायता योजना
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत संचालित इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मुफ्त वकील, कोर्ट फीस में छूट, कानूनी सलाह एवं पूरे केस में सहायता प्रदान की जाती है।
लोक अदालत योजना
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लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित और सरल निपटारा किया जाता है। इसमें बिजली बिल, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद और दुर्घटना मुआवजा जैसे मामलों का समाधान बिना कोर्ट फीस के किया जाता है।
पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना
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अपराध से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है, जिसमें गंभीर चोट, मृत्यु और महिला अपराध पीड़ितों को विशेष सहायता दी जाती है।
महिला एवं बाल संरक्षण योजनाएं
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महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाती है, वहीं बच्चों के लिए बाल श्रम निषेध, बाल विवाह रोकथाम और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है।
विधिक जागरूकता अभियान
स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नियमित रूप से कैंप आयोजित कर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है।
कानूनी हेल्पलाइन (15100)
इस हेल्पलाइन के माध्यम से घर बैठे कानूनी सलाह, मार्गदर्शन और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।
जेल विधिक सेवा योजना
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जेल में बंद बंदियों को मुफ्त वकील, केस की जानकारी और अपील में सहायता प्रदान की जाती है।
सिविल एवं पारिवारिक विवाद सहायता
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तलाक, भरण पोषण, संपत्ति और श्रम विवादों में पैनल अधिवक्ताओं द्वारा निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां
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सभी योजनाओं की स्पष्ट एवं व्यवहारिक जानकारी दी गई
प्रतिभागियों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया
लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया
विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया
यह कार्यक्रम समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रभावशाली साबित हुआ। डीएलएसए द्वारा संचालित योजनाएं आम नागरिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रशिक्षण सत्र ने प्रतिभागियों को न केवल जागरूक किया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग भी बनाया। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद एवं सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।
