प्रमाणित डिग्री प्रस्तुत न कर पाने पर अवैध क्लीनिक सील, एक अन्य को नोटिस

Rashtriya Shikhar
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Illegal clinic sealed for not being able to produce certified degree, notice to another IMAGE CREDIT TO स्वास्थ्य विभाग

बिजनौर (शिखर समाचार) स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के तहत बढ़ापुर क्षेत्र में बिना वैध पंजीकरण चिकित्सा कार्य कर रहे एक क्लीनिक को सील कर दिया गया, जबकि एक अन्य चिकित्सक को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया।

दस्तावेज़ों के बिना चला क्लीनिक, बढ़ापुर में चिकित्सा निरीक्षण अभियान में तुरंत सीलिंग

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर के निर्देश पर शनिवार को नोडल अधिकारी (क्वेक्स) डॉ० के० के० राहुल तथा नगीना के चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ० विशाल दिवाकर की संयुक्त टीम ने बढ़ापुर में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कुंजेंटा रोड स्थित अमित कुमार प्रजापति, पुत्र हरपाल सिंह के क्लीनिक की जांच की गई। निरीक्षण के समय वह मरीजों का उपचार करते पाए गए, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से निर्गत पंजीकरण, शैक्षणिक योग्यता अथवा अन्य अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र में संचालित एक अन्य क्लीनिक पर भी कार्रवाई करते हुए संबंधित चिकित्सक को नोटिस तामील कराया गया और निर्धारित समयावधि में क्लीनिक से जुड़े सभी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अवैध रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे झोलाछाप चिकित्सकों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते कई लोगों ने अपने क्लीनिक अस्थायी रूप से बंद कर दिए। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता और पंजीकरण के चिकित्सा सेवाएं देने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा, ताकि आमजन को सुरक्षित और प्रमाणित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

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