नोएडा (शिखर समाचार)।
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन में विडियोटेक्स इंटरनेशनल में फर्स्ट ऐड और हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन्न हुई। इस प्रशिक्षण में एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को हेल्थ और सेफ्टी के बारे में जानकारी दी।
कार्यस्थल पर सुरक्षा और सावधानियां
डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कर्मचारियों को बताया कि कार्यस्थल पर किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, ताकि कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसमें सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग, आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक उपचार और सुरक्षित कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया।
नियोक्ताओं की जिम्मेदारी और कानूनी अनुपालन
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कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत कारखाने के नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह सभी कर्मचारियों को हेल्थ और सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलवाए। यह प्रशिक्षण मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से कराया जाता है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान करती है।
प्रशिक्षण का रिकॉर्ड और दंड का प्रावधान
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इस प्रकार की ट्रेनिंग का वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष फैक्ट्री विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कंपनी पर दंड का भी प्रावधान है।
