ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार) स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने और शहर को गंदगी से मुक्त रखने के अभियान में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। कूड़े का सही निस्तारण न करने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों की अनदेखी करने और डस्टबिन न रखने पर कई संस्थाओं व दुकानों पर जुर्माना ठोका गया है।
ब्लिंकट कॉमर्स कंपनी को कूड़ा प्रबंधन उल्लंघन पर 21 हजार रुपए का जुर्माना
प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक स्वास्थ्य राजेश कुमार ने बताया कि छोटी मिलक क्षेत्र में संचालित ब्लिंकट कॉमर्स कंपनी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी द्वारा कूड़े को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रोसेस नहीं किया जा रहा था। यह कार्रवाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत की गई।
इसी तरह सेक्टर-2 स्थित केवी प्लाजा में हिना किचन पर कूड़ा खुले में फेंकने के कारण 1000 रुपए का जुर्माना, जबकि सेक्टर-3 में एक मकान मालिक पर गंदगी फैलाने पर 1500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। इसके अलावा डस्टबिन न रखने पर विभिन्न स्थानों पर स्थित छह दुकानों पर 1400 रुपए का सामूहिक जुर्माना लगाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने जुर्माने की राशि तीन कार्य दिवस में जमा करने के निर्देश जारी किए
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यह पूरी कार्रवाई प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक संजीव विधूड़ी और उनकी टीम द्वारा की गई। सभी पर तीन कार्य दिवस के भीतर जुर्माने की रकम जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने कहा कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर, व्यापारी और निवासी यह सुनिश्चित करें कि कूड़ा केवल निर्धारित डस्टबिन में ही डाला जाए। उन्होंने अपील की कि ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शहर के सम्मान की पहचान है।
