नगर निगम ने हॉउस टैक्स पर पेनल्टी से लोगों को दी राहत, 3 महीने के अंदर जमा करने पर मिलेगी पूरी छूट

Rashtriya Shikhar
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Municipal Corporation gave relief to people on house tax penalty IMAGE CREDIT TO नगर निगम

गाजियाबाद (शिखर समाचार)।
नगर निगम मुख्यालय पर महापौर सुनीता दयाल, विधायक अजीत पाल त्यागी, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एस.के. राय की अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हाउस टैक्स में शहरवासियों को राहत देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर योजना साझा की गई।

हाउस टैक्स पर दी गई राहतों की घोषणा

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महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि शहर हित में हाउस टैक्स पर छूट जारी रहेगी। इसके अंतर्गत—

  • 10 वर्ष तक पुराने भवनों पर निर्धारित एआरवी पर 25% छूट
  • 10 से 20 वर्ष पुराने भवनों पर 32.5% छूट
  • 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों पर 40% छूट

इसके अलावा ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने पर 2% की अतिरिक्त छूट और कूड़ा पृथक्करण (वेस्ट सेग्रिगेशन) के लिए 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।

नगर निगम द्वारा दी जाने वाली 20% की छूट को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही आगामी 3 महीने तक 12% ब्याज भी नहीं लगाया जाएगा।

टैक्स दरों में वृद्धि और गणना की जानकारी

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नगर आयुक्त ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शासन के निर्देशों के क्रम में हाउस टैक्स पर दी गई राहत की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से पूर्व की दरों के आधार पर वर्तमान में लागू दरों पर सभी छूट देने के बाद आवासीय भवनों पर लगभग 10 से 15% की वृद्धि होगी।

करदाता सभी छूट का लाभ लेकर 10 से 15% वृद्धि के साथ अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। वहीं बिना छूट लिए हाउस टैक्स में केवल 20% की वृद्धि होगी।

पूर्व भुगतान पर समायोजन का प्रावधान

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अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन्होंने पहले ही हाउस टैक्स जमा कर दिया है, उनका आगामी तीन वर्षों में समायोजन करते हुए कम हाउस टैक्स लिया जाएगा।

सम्मेलन में सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

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