कारखाना अधिनियम 1948 : मुरादाबाद की ज़करिए शाहिद इंडस्ट्रीज कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग हुई सम्पन

Rashtriya Shikhar
1 Min Read
Factories Act 1948: Health and Safety Training Conducted at Zakaria Shahid Industries, Moradabad IMAGE CREDIT TO GURUKUL FOUNDATION

मुरादाबाद (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन मे मुरादाबाद की ज़करिए शाहिद इंडस्ट्रीज कंपनी में फर्स्ट ऐड व हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन हुई, जिसमे एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी करमचारियो को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे जानकारी दी। कार्यस्थल पर काम करते समय किस प्रकार की सावधनिया रखनी चाहीये, जिस से कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सके।

स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य, नियोक्ता की ज़िम्मेदारी तय

ALSO READ:https://www.livehindustan.com/ncr/ghaziabad/story-farmers-protest-in-ghaziabad-for-compensation-and-urgent-procurement-201758287611147.html

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत कारखाने के नियोक्ता की ज़िमेदारी है कि वह कारखाने में काम करने वाले सभी करमचारियो को हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलवाए और मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण दिलवाए, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देते है। यह भी आवश्यक होगा कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की वार्षिक विवरण क्षेत्र के फैक्ट्री डिपार्टमेंट के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य है अन्यथा कंपनी के ऊपर दंड के भी प्रावधान है।

Share This Article
Leave a comment