गाजियाबाद (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन में नोएडा की रेनबो फबार्ट कंपनी में फर्स्ट ऐड व हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन हुई, जिसमें एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी करमचारियो को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी। कार्यस्थल पर काम करते समय किस प्रकार की सावधनिया रखनी चाहीये जिससे कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सके।
कारखाना अधिनियम 1948: श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत कारखाने के नियोक्ता की ज़िमेदारी है कि वह कारखाने में काम करने वाले सभी करमचारियो को हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलवाए और मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण दिलवाए, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देते है। यह भी आवश्यक होगा कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की वार्षिक विवरण क्षेत्र के फैक्ट्री डिपार्टमेंट के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य है अन्यथा कंपनी के ऊपर दंड के भी प्रावधान है।