Factories Act 1948: Noida की कैलकॉम कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग हुई सम्पन

Rashtriya Shikhar
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Safety Training Completed at Noida’s Calcom Company. IMAGE CREDIT TO SME GURUKUL

नोएडा (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन में कैलकॉम में फर्स्ट ऐड व हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन्न हुई। इसमें एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कार्यस्थल पर काम करते समय बरतनी वाली सावधानियों और कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के तरीकों के बारे में समझाया।

कारखाना अधिनियम के तहत प्रशिक्षण अनिवार्यता और दंड प्रावधान

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कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत, कारखाने के नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रशिक्षण प्रदान करे। यह प्रशिक्षण मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से कराया जाना चाहिए, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग की वार्षिक रिपोर्ट फैक्ट्री विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

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