गाजियाबाद (शिखर समाचार)
श्रमिकों की सुरक्षा और जागरूकता को सर्वोपरि मानते हुए Continental Carbon India गाजियाबाद में स्वास्थ्य और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। यह आयोजन कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 111-A के तहत कर्मचारियों को सुरक्षा शिक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता के अंतर्गत किया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन के सौजन्य से किया गया
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन के सौजन्य से किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक कंचन ने कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार, औद्योगिक सुरक्षा मानक, और कार्यस्थल पर सतर्कता बनाए रखने के महत्व के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटनाओं से बचाव केवल सावधानी से ही संभव है, और हर कर्मचारी को सुरक्षा नियमों की जानकारी होना न केवल उसका अधिकार है, बल्कि कर्तव्य भी है।
कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और प्रश्नोत्तर सत्र में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। डॉ. कंचन ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि छोटी-छोटी लापरवाहियां किस तरह बड़ी घटनाओं में बदल सकती हैं, और कैसे समय पर जानकारी व प्रशिक्षण इनसे बचाव का रास्ता बनाते हैं।
निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित इकाई पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है
गौरतलब है कि फैक्ट्री अधिनियम की धारा 111-A के तहत हर उद्योगिक इकाई के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कर्मचारियों को अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करे, और उसका वार्षिक विवरण स्थानीय फैक्ट्री निरीक्षण कार्यालय में नियमानुसार प्रस्तुत करे। इस निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित इकाई पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
यह पहल न केवल कानून का पालन करने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की भलाई को लेकर कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है।