लखनऊ (शिखर समाचार) उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर बिना प्रशासनिक अनुमति के ड्रोन उड़ाता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई तय मानी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि ड्रोन तकनीक का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और जो लोग इसका इस्तेमाल भय, भ्रम या असामाजिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना मना है: संवेदनशील क्षेत्रों में लागू होगी जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ड्रोन उड़ाने के नाम पर शरारत करने वाले तत्वों को अब बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश की सीमाओं, संवेदनशील इलाकों, धार्मिक स्थलों, सरकारी संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जब तक कि जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति न ली जाए। उन्होंने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में विशेष सतर्कता के साथ ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, जिलाधिकारियों और संबंधित सुरक्षा इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता न हो। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रूप से त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और वीआईपी मूवमेंट के दौरान ड्रोन की उड़ान को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए।
त्योहारों और VIP मूवमेंट पर ड्रोन उड़ाने पर जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री
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प्रदेश सरकार ने संकेत दिए हैं कि ड्रोन तकनीक के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक समर्पित नीति तैयार की जा रही है, जिसके तहत न सिर्फ संचालन की अनुमति प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा, बल्कि ड्रोन उड़ाने वालों का पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा तकनीकी सहायता से ड्रोन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय प्रणाली भी स्थापित की जाएगी, जिसमें ट्रैकिंग, अलर्ट और इंटरसेप्ट की सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ड्रोन के ज़रिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से सरकारी प्रतिष्ठानों की निगरानी करता है, या भीड़ में दहशत फैलाने की कोशिश करता है, तो उस पर केवल आईटी एक्ट ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
ड्रोन से दहशत फैलाई तो लगेगा NSA और गैंगस्टर एक्ट
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उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय राज्य की शांति व्यवस्था को बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि ड्रोन के सकारात्मक उपयोग जैसे कृषि, आपदा राहत और निगरानी कार्य में सरकार पूरी तरह से सहयोग करती है, लेकिन कोई भी तकनीक अगर डर फैलाने या अपराध को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी, तो उसके प्रति राज्य की नीति पूरी तरह से कठोर और निर्णायक होगी।
अब प्रदेश में ड्रोन उड़ाना किसी भी सूरत में मज़ाक नहीं रहा। सीधा संदेश है अगर उड़ाना है, तो अनुमति लो। वरना सजा के लिए तैयार रहो।