हापुड़ (शिखर समाचार) महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह के निर्देशन में नगर पालिका क्षेत्र स्थित कस्तूरबा विद्यालय में शनिवार को एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन की थीम कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा रखी गई, जिसमें अध्यापक और छात्राओं को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा: पी.ओ.एस.एच. अधिनियम 2013 से सशक्त संरक्षण
कार्यक्रम में केंद्र प्रबंधक ने बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 (पी.ओ.एस.एच. अधिनियम) महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी कवच है। इस कानून में लैंगिक उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें अनुचित प्रस्ताव, अशोभनीय आचरण, अपमानजनक टिप्पणी और शत्रुतापूर्ण वातावरण तैयार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जनपद में आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) गठित की जाती है, जहां कोई भी पीड़ित महिला सुरक्षित ढंग से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
इसी क्रम में केंद्र प्रबंधक सोनिया रविता चौहान, परामर्शदाता रिंकी और पैरामेडिकल कर्मियों ने वहां उपस्थित अध्यापकों व छात्राओं को महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें कार्यस्थल पर सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।
छात्राओं ने जताई जागरूकता, वक्ताओं ने दी कार्यस्थल सुरक्षा की प्रेरणा
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विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यापकों और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। छात्राओं ने प्रश्न पूछकर यह जानने का प्रयास किया कि यदि कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ अनुचित व्यवहार होता है तो उसे किस प्रकार से अपनी शिकायत आगे बढ़ानी चाहिए।
वक्ताओं ने कहा कि जब महिलाएं अपने कार्यस्थल पर निर्भीक होकर काम करेंगी तभी सुरक्षित और सशक्त समाज की परिकल्पना मूर्त रूप ले सकेगी।