महिला सुरक्षा कानूनों को लेकर PPS Internationalमें जागरूकता बैठक, समिति को सौंपा गया दायित्व

राष्ट्रीय शिखर
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Awareness meeting at PPS International

नोएडा (शिखर समाचार)
नोएडा स्थित PPS International कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला अधिकारों और कार्यस्थल की गरिमा को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन की प्रतिनिधि श्रीमती रीचा कंचन ने कंपनी के सभी महिला और पुरुष कर्मियों

इस सत्र में सामाजिक संस्था एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन की प्रतिनिधि श्रीमती रीचा कंचन ने कंपनी के सभी महिला और पुरुष कर्मियों को इस कानून की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी महिला को यदि कार्यस्थल पर उत्पीड़न का अनुभव होता है, तो वह घटना के तीन माह के भीतर समिति को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि समिति का दायित्व होगा कि वह शिकायत मिलते ही तत्काल बैठक बुलाकर तथ्यों की निष्पक्ष जांच करे तथा समाधान का प्रयास करे। यदि समिति स्तर पर समाधान संभव न हो, तो यह मामला वरिष्ठ प्रबंधन के पास भेजा जाएगा, जहां नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

लापरवाही बरतने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती

इस बैठक में समिति के दायित्वों के साथ यह भी बताया गया कि ऐसी सभी शिकायतों और बैठकों का वार्षिक विवरण जिला अधिकारी कार्यालय को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक भेजना अनिवार्य है। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

साथ ही भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ‘SHE BOX’ पोर्टल पर कंपनी का पंजीकरण तथा सभी शिकायतों का ऑनलाइन ब्यौरा अपलोड करना भी कंपनियों के लिए आवश्यक कर दिया गया है। यह बैठक केवल कानून की जानकारी भर नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि कार्यस्थल केवल कार्य का नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी स्थान होना चाहिए।

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