गाजियाबाद (शिखर समाचार) प्राधिकरण ने सोमवार को ग्राम मटियाला के पास लगभग 25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन जोन-03 के नेतृत्व में की गई। टीम ने कॉलोनाइजर द्वारा बनाई गई आरसीसी सड़कें, अन्य गलियां, भूखंडों की बाउंड्रीवाल और लगाए गए विद्युत पोल तक तोड़ दिए।
उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई: नगर नियोजन अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण का अमल
जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में की गई। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 14 व 15 के तहत ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के बाद सोमवार को प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची।
प्रवर्तन टीम की सख्ती में दबा कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं का विरोध, जारी रही कड़ी चेतावनी
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कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं ने विरोध जताने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ते की सख्ती के आगे विरोध दब गया। प्रभारी प्रवर्तन जोन-03 ने मौके पर मौजूद लोगों को चेतावनी दी कि बिना प्राधिकरण की अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्राधिकरण थाना मसूरी की पुलिस टीम और प्रवर्तन दस्ते के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने साफ किया कि आने वाले माह में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ इसी तरह की ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी।
