गाजियाबाद (शिखर समाचार)। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ग्रीन पटाखे की बिक्री को हरी झंडी दिखा दी है। ग्रीन पटाखे की बिक्री 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से ग्रीन पटाखे का प्रयोग करने की अपील की है। अंकित सिंह क्षेत्रीय अधिकारी उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद ने बताया कि गाजियाबाद एवं हापुड़ में ग्रीन पटाखों के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उद्योग के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के नियम अनुसार ही कार्य किया जाए।उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित रिट कोमटिसपिटीशन सिविल 13029/1985 एमसी मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश बीती 15 अक्टूबर 2025 को पटाखों के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश में एनसीआर के जनपदों में केवल ग्रीन पटाखों का ही निर्माण, क्रय-विक्रय एवं निर्धारित समयसीमा में ही उपयोग अनुमन्य किया गया है।
दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखों के सुरक्षित और पर्यावरणीय उपयोग के निर्देश: प्रशासन ने निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य किया
अतः जनपद गाजियाबाद एवं हापुड़ में आम जनमानस एवं निर्माणकर्ता, विक्रेताओं आदि अन्य समस्त संबंधित से अपेक्षित है कि जिला प्रशासन निर्धारित अनुमति प्राप्त स्थल से ही ग्रीन पटाखों का क्रय-विक्रय किया जाये। ग्रीन पटाखों का विक्रय एनईईआरआई से रजिस्टर्ड एवं पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं 18 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 के मध्य ही किया जाएगा। एनसीआर के बाहर से पटाखों को लाकर विक्रय करना एवं उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। ई-कामर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों का क्रय-विक्रय करना प्रतिबंधित है। लड़ी वाले पटाखों का निर्माण व विक्रय भी प्रतिबंधित है। आम जनमानस ग्रीन पटाखों का उपयोग मात्र 2 दिन दीपावली एवं दीपावली से एक दिन पूर्व सुबह समय 6 बजे से 7 बजे और रात को 8 बजे से 10 बजे के मध्य ही करें।
