गाजियाबाद (शिखर समाचार)।
अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए प्राधिकरण ने मंगलवार को ग्राम गालन्द में करीब 45,000 वर्ग मीटर भूमि पर फैल रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। यह कार्यवाही प्रवर्तन जोन-05 के प्रभारी दीपक यादव के नेतृत्व में सम्पन्न हुई, जिसमें ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में पूरी योजना के साथ कदम उठाया गया।
अनाधिकृत कॉलोनी पर चला बुलडोज़र: विरोध के बीच प्रशासनिक सख्ती ने संभाली स्थिति
खसरा संख्या 855, 856, 857, 877 और 878 पर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बिना किसी वैध स्वीकृति और मानचित्र के चल रहे इस निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। मंगलवार को जैसे ही प्रवर्तन टीम ने मौके पर बुलडोज़र के साथ कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद निर्माणकर्ताओं और समर्थकों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। लेकिन प्रशासनिक सख्ती और पुलिस बल की मुस्तैदी के आगे उनका विरोध टिक नहीं पाया।
प्राधिकरण की टीम ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही व्यापक इंतज़ाम किए थे। थाना धौलाना गाजियाबाद से पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जिससे विरोध को नियंत्रित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लगातार जारी रखी गई।
अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की सख्ती: टीम की मुस्तैदी और नागरिकों से सतर्कता की अपील
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इस अभियान के दौरान प्रवर्तन प्रभारी जोन-05 के साथ-साथ सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर स्टाफ, प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी तथा संबंधित थाना बल पूरी तत्परता के साथ मौके पर मौजूद रहा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनहित और क्षेत्रीय विकास में बाधा बनने वाले किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्राधिकरण ने आम नागरिकों से यह भी अपील की है कि भूमि या मकान क्रय करने से पूर्व उसकी वैधता की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।

प्रशासन की यह निर्णायक कार्रवाई न केवल अवैध कॉलोनाइजरों को कड़ा संदेश है, बल्कि शहर की सुनियोजित बसावट की दिशा में एक अहम कदम भी मानी जा रही है।