नेशनल हाईवे-9 पर हमले के मामले में सांसद ओवैसी ने कोर्ट में दर्ज कराई गवाही, कड़ी सुरक्षा के बीच हापुड़ जिला न्यायालय पहुंचे

Rashtriya Shikhar
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MP Asaduddin Owaisi Testifies in Court in National Highway-9 Attack Case; Reaches Hapur District Court Under Tight Security IMAGE CREDIT TO रिपोर्टर

हापुड़ (शिखर समाचार) पिलखुवा क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा के पास वर्ष 2022 में हुए जानलेवा हमले के मामले में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हापुड़ जिला न्यायालय पहुंचे। उन्होंने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शेष बहादुर की अदालत में मामले से संबंधित अपनी गवाही दर्ज कराई। करीब दो घंटे तक न्यायालय में कार्यवाही चली। गवाही पूरी होने के बाद सांसद को कड़ी सुरक्षा के बीच कचहरी परिसर से बाहर निकाला गया। मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी।

छिजारसी टोल प्लाजा के पास काफिले पर हुई थी गोलीबारी

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जानकारी के अनुसार तीन फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे। पिलखुवा क्षेत्र में छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनके काफिले पर गोलीबारी की गई थी। हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने गौतमबुद्धनगर के दुरियाई बादलपुर निवासी सचिन और सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के सापला बेगमपुर निवासी शुभम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मेरठ के मुंडाली क्षेत्र के राधना गांव निवासी आलीम को भी धारा 120बी के तहत आरोपी बनाया था।

1900 पृष्ठ का आरोप पत्र, 60 गवाह शामिल

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पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में करीब 1900 पृष्ठ की आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। आरोप पत्र में कुल 60 गवाह शामिल हैं, जिनमें 12 पुलिसकर्मी भी हैं। वर्तमान में तीनों आरोपी जमानत पर हैं। ओवैसी की गवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। न्यायालय पहुंचने से लेकर बाहर निकलने तक सुरक्षा कर्मियों ने विशेष सतर्कता बरती। गवाही के बाद ओवैसी ने मीडिया से बातचीत नहीं की।

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